Sarathi Parivahan पोर्टल – भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्रालय द्वारा संचालित – से आप किसी भी राज्य से हो, आप कोइ भी प्रकार की ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित प्रक्रिया या फिर वाहन संबंधित प्रक्रिया online घर बैठे कर सकते है, जैसे की,
- Apply for Learning licence
- Apply for Driving Licence
- Apply for DL Renewal
- Duplicate Driving Licence
- Change of details in Licence like address
- Apply for International Driving Permit (IDP)
- Tutorial for LL Test
- Online LLTest (STALL)
- DL Extract
- Fee Payments
- Check Payment Status
- Print Application Forms
- Service Withdraw
- DL Services (Replace of DL/Others)
- Add Class of Vehicles to an Application
तो चलिए देखते है यह सब कैसे करते हैं।
In This Article,
लर्निंग लाइसेंस के लिए करे ऑनलाईन आवेदन – How to apply for learning licence online
स्टेप्स,
• • सबसे पहले आपको केंद्र सरकार द्वारा जारी किया आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do में जाना होगा।
1. अब आप अपने राज्य का चुनाव कर ले, मेनू में आपको Apply for learner licence का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
2. फिर “Continue” पर क्लिक करके अगले पेज मे “Applicant does not hold any Driving/Learner licence issued in India” और “General” विकल्प का चुनाव करें। और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करके आगे बढ़े।
3. कुछ राज्य मे आपको अपने जिले के अनुसार RTO Office का चुनाव करने की जरूरत होगी। और बाद मे ‘Submit’ बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ाना होगा।
4. अब राज्यवार थोड़ी प्रक्रिया अलग अलग है। अगर आपको RTO ऑफिस के चुनाव का विकल्प नहीं आया है तो आपको अपने मोबाईल नंबर या आधार कार्ड का OTP से वेरीफिकेशन करने का विकल्प पहले आएगा।
5. अगर आपको RTO ऑफिस के चुनाव का विकल्प आया है तो आपको RTO, सेवा कैंप या सेवा केंद्र का चुनाव करके सबमिट में क्लिक कर देना होगा। और बाद मे मोबाईल नंबर या आधार कार्ड का OTP से वेरीफिकेशन करना होगा।
4. इसके बाद आपको learning license application का फॉर्म भरना होगा, बाद मे ज़रूरी डॉक्युमेंट्स जैसे कि Age proof, Address proof और self-declaration फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
5. बाद मे आपको आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए टाइम स्लॉट बुक करना होगा।
6. फिर आपको Application fee का payment करना रहेगा।
अब बुक कीये गए टाइम पर आपको RTO ऑफिस पर टेस्ट के लिए जाना रहेगा। उस टेस्ट मे पास होते ही कुछ दिनों मे आपका लाइसेंस आपके अड्रेस पर मिल जाएगा तथा आप सारथी परिवहन पोर्टल पर से डिजिटल लाइसेंस डाउनलोड भी कर सकते है।
इस तरह से आप आसानी से लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? – How to apply for permanent driving licence online?
स्टेप्स,
• • सबसे पहले आपको केंद्र सरकार द्वारा जारी किया आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do में जाना होगा।
1. अब आप अपने राज्य का चुनाव कर ले, मेनू में आपको Apply for Driving Licence का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा। और अगले पेज पर ‘Continue’ पर क्लिक काके आगे बढ़े।
2. अब आपको लर्नर लाइसेंस नंबर RTO द्वारा जारी किया गया रहता है दर्ज करके अपना डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और ओके में क्लिक कर दे।
3. अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी जानकारी सही से भर दे तथा आवश्यक दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड कर दे।
4. आपके आवेदन के बारे में डिटेल्स आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर में एसएमएस के माध्यम से आ जाता है।
तथा आपको Application number (Acknowledge recept) भी वहाँ दिख जाता है जिसको आप प्रिन्ट या रिकार्ड कर लें जो बाद मे application का status देखने मे ज़रूरी रहेगा।
5. बाद मे ज़रूरी डॉक्युमेंट्स जैसे कि Age proof, Address proof और self-declaration फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
6. बाद मे आपको आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए टाइम स्लॉट बुक करना होगा।
7. फिर आपको Application fee का payment करना रहेगा।
अब बुक कीये गए टाइम पर आपको RTO ऑफिस पर टेस्ट के लिए जाना रहेगा। उस टेस्ट मे पास होते ही कुछ दिनों मे आपका लाइसेंस आपके अड्रेस पर मिल जाएगा तथा आप सारथी परिवहन पोर्टल पर से डिजिटल लाइसेंस डाउनलोड भी कर सकते है।
इस तरह से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे – How to apply for permanent driving licence offline?
स्टेप्स,
यदि आप वर्तमान समय में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तब आपके पास लर्निंग लाइसेंस होना जरूरी है ऐसे में आपको निम्न स्टेप को ध्यान में रखकर आवेदन करने की आवश्यकता होगी –
• • सबसे पहले आपको अपने जिले के RTO ऑफिस जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, फिर आप उस आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी जानकारी सही से भर दे।
1. अब आप आवश्यक दस्तावेज अटैच कर दे तथा अपना फोटो और हस्ताक्षर करके फॉर्म को जमा कर दे।
2. अब आपको RTO ऑफिस के द्वारा ड्राइविंग टेस्ट के लिए तारीख देते है, उस तारीख को आपको ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करना होता है।
3. जैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस पूरा कर लेते है फिर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।
इस तरह से आप आसानी से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन बनवा सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस का रिनिवल कैसे करे? – How to Renew Driving Licence?
• • सबसे पहले आपको केंद्र सरकार द्वारा जारी किया आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do में जाना होगा।
1. अब आप अपने राज्य का चुनाव कर ले, मेनू में आपको Apply for Driving Licence Renewal का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा। और अगले पेज पर ‘Continue’ पर क्लिक काके आगे बढ़े।
2. अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, और ‘Get DL Details’ पर क्लिक करके आगे ‘Proceed’ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा।
3. अब आप आवश्यक जानकारी दर्ज करके, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कार दे और फीस का भुगतान करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
फॉर्म का सबमिट हो जाने पर आपको एक Application number मिलेगा उसको record कार लॉजिए, जिसकी मदद से आप यह application का status check कर सकते है।
इस तरह से आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस रिनिवल कर सकते हैं।
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाए? – How to make Duplicate Driving Licence
• • सबसे पहले आपको केंद्र सरकार द्वारा जारी किया आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do में जाना होगा।
1. अब आप अपने राज्य का चुनाव कर ले, मेनू में आपको Apply for Duplicate Driving Licence का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा, इसके बाद कन्फर्म का ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा।
2. अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, और ‘Get DL Details’ पर क्लिक करके आगे ‘Proceed’ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा।
3. आवश्यक जानकारी दर्ज करना होगा, आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना होगा और फिर अब आपको पेमेंट करना होगा ।
4. इसके बाद आप फॉर्म को जमा कर दे।
फॉर्म का सबमिट हो जाने पर आपको एक Application number मिलेगा उसको record कार लॉजिए, जिसकी मदद से आप यह application का status check कर सकते है।
इस तरह से आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Change in Details of Driving Licence – अपडेट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स
आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस मे Name, Address, Date of birth, Mobile number, Photo, Signature आदि जैसी माहिती को बदल सकते है।
स्टेप्स,
1. सबसे पहले आपको केंद्र सरकार द्वारा जारी किया आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do में जाना होगा।
2. अब आप अपने राज्य का चुनाव कर ले, मेनू में ‘Driving License’ मे दूसरा विकल्प ‘Services on DL…’ क्लिक करना होगा, इसके बाद Continue का ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा।
3. अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, और ‘Get DL Details’ पर क्लिक करके आगे ‘Proceed’ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा।
4. अब आपके सामने एडिट और अपडेट का ऑप्शन आता है उसमे बदलाव करके, ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करके और फीस का भुगतान करके फॉर्म को जमा कर दे।
अब change of details application सबमिट करने के बाद आपको एक ऐप्लकैशन नंबर मिलेगा जिससे आप application का status चेक कर सकते है।
जैसे ही आपके आवेदन का स्वीकार हो जाता है आपको अपने मोबाईल नंबर पर अधिसूचना मिल जाएगी।
इस तरह से आप आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव या एडिट करने का आवेदन कर सकते हैं।
Check Application Status – किसी भी प्रकार के लाइसेंस सेवा के लिए करें स्टैटस चेक
स्टेप्स,
1. सबसे पहले अधिकारिक वेबसाईट पर जाए, राज्य का चुनाव करें और मेनू मे “Application Status” पर क्लिक करके जाएं।
2. अब स्टैटस चेक करने के लिए आप अपना licence का Application number, जन्म तारीख, और Captcha code दर्ज करके ‘Submit’ पर क्लिक कार दे।
(अगर आपने application e-Mitra या e-District पोर्टल से की है तो साइड मे दिए गए विकल्प ‘Click here if Application submitted through e-Mitra, e-District Portals.’ पर क्लिक करें।)
3. अब आपके सामने आपके Driving licence के आवेदन या फिर change of details, renewal, duplicate की स्थिति (Status) दिख जाएगा, अगर वा Approved है या कुछ issue है।
Download Driving Licence
स्टेप्स,
1. सबसे पहले अधिकारिक वेबसाईट पर जाए, राज्य का चुनाव करें और मेनू मे “Driving Licence” के अंदर ‘Print Driving Licence’ पर क्लिक करके जाएं।
2. अब Licence डाउनलोड करने के लिए आप अपना licence का ‘Application number’ और अपनी जन्म तारीख दर्ज करके ‘Submit’ पर क्लिक कर दे।
3. अब आपके सामने ड्राइविंग licence आ जाएगा उसको डाउनलोड कर सकते है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज – Required Documents
- • स्थायी पता प्रमाण के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बिजली बिल तथा राशन कार्ड आदि में से कोई एक।
- • आयु प्रमाण के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या फिर पैन कार्ड आदि में से कोई एक।
- • पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा राशन कार्ड में से एक।
- • पासपोर्ट साइज फोटो
- • मोबाइल नंबर और ईमेल आदि।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता – Eligibility for Driving Licence
- • आवेदक लाभार्थी का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए।
- • आवेदक लाभार्थी जिस भी व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है उसका ज्ञान और चलाना आना चाहिए।
- • आवेदक को ट्रैफिक नियम का ज्ञान होना चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार – Types of Driving Licence
वर्तमान समय में भारत सरकार विभिन्न तरह के ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा प्रदान करता है लेकिन मुख्य रूप से दो तरह के ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है और अन्य ड्राइविंग लाइसेंस इन्हीं दो के अंदर बनता है जो कि निम्न है–
1. लर्निंग लाइसेंस (Learning Licence)
• यह उन व्यक्तियों के लिए है होता है जो वाहन चलाना सीखना चाहते हैं।
• आवेदक लाभार्थी की उम्र कम से कम 16 वर्ष यदि वह मोटरसाइकिल बिना गियर का उपयोग करता है और वही 18 वर्ष यदि आवेदक मोटरसाइकिल गियर वाला या फिर अन्य वाहनों का उपयोग करता है।
• आवेदक को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लर्निंग ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेने की आवश्यकता होती है और फिर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पास करना होता है तभी लर्निंग लाइसेंस बनता है।
• लर्निंग लाइसेंस एक साल के लिए वैध रहता है फिर स्वत: समाप्त हो जाती है।
2. स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving Licence)
• जैसे ही आवेदक लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर लेता है फिर आवेदक ड्राइविंग टेस्ट को पास कर लेता है फिर उन्हें स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है।
• स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल तक वैलिड होता है, फिर इसे रिनिवल कराने की आवश्यकता होती है।
• स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस विभिन्न प्रकार के होते है जो विभिन्न प्रकार के वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करता है जो कि निम्न है–
2) A. MCWG (Motor Cycle Without Gear) Licence
यह बिना गियर वाली व्हीकल चलाने की अनुमति प्रदान करता है जैसे स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर और अन्य तरह के बिना गियर वाली व्हीकल।
2) B. MCW (Motorcycle With Gear) Licence
इस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आवेदक को सभी तरह के मोटर वाहन चलाने की अनुमति मिल जाती है जो कि गियर वाली होती है जैसे बाइक आदि।
2) C. LMV (Light Motor Vehicle) Licence
LMV ड्राइविंग लाइसेंस के मदद से आवेदक कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और अन्य हल्के वाहन चलाने की अनुमति मिल जाता है।
2) D. HMV (Heavy Motor Vehicle) Licence
इस ड्राइविंग लाइसेंस में बस, ट्रक, तथा अन्य भारी वाहन चलाने की अनुमति मिलता है।
3. अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving Permit – IDP)
• यदि आप विदेश जाते है और आपको वहां व्हीकल ड्राइव करना है ऐसे आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी उसे आपको भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा आवेदन करके बनाया जाता है।
• IDP प्राप्त करने के लिए आपके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
• आपकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हैं तभी आप IDP के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving Licence)
यदि कभी आपकी लाइसेंस खो जाता है और उसका एक्सपायरी नहीं होता है इस स्थिति में आपको जो पुनः ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है वह डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस होता है।
सारथी परिवहन पोर्टल में लॉगिन कैसे करे? – How to login on Sarathi Parivahan Portal?
Note: सारथी परिवहन पोर्टल पर सिर्फ अधिकारिक व्यक्ति ही लोगइन कर सकते हैं। किसीभी नागरिक को सारथी परिवहन पोर्टल पर लाइसेंस या वाहन से संबंधित किसी भी प्रक्रिया के लिए लोगइन करने की जरूरत नहीं है। वह सब प्रक्रिया के लिए आपको इस आर्टिकल मे ऊपर दर्शाए हुए निर्देशों को फॉलो करने की जरूरत है।
• • सबसे पहले आपको केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan//en/content/temporary-registration में जाना होगा।
1. इस वेबसाइट के होम पेज में मेनू में लॉगिन सेक्शन में सारथी परिवहन लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
2. अब आप सारथी परिवहन के होम पेज में आ जाते है और आपको होम पेज में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
3. अब आप RTO द्वारा जारी किया गया यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज कर ले।
4. इसके बाद आप लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कर दे।
इस तरह से आप आसानी से सारथी परिवहन पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं।
Helpline
सारथी परिवहन पोर्टल संबंधित कोइ भी तकनीकी समस्या के लिए हेल्पलाइन +91-120-4925505 में सम्पर्क करना होगा और इसके साथ ही आप मेल भी कर सकते है इसके ईमेल helpdesksarathi@gov.in में सम्पर्क कर सकते है।